30 जून तक सभी पंजीकृत श्रमिकों के विवरण अपडेट करने के निर्देश, सीएससी केंद्रों में होगी प्रक्रिया
नाम, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर सहित अन्य जानकारी होगी संशोधित, आवेदन के लिए आधार कार्ड अनिवार्य
रायगढ़। छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के हितों की सुरक्षा, पारदर्शिता बढ़ाने तथा विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सही पात्र हितग्राहियों तक पहुंचाने के उद्देश्य से आधार आधारित ई-केवाईसी प्रक्रिया प्रारंभ की जा रही है। इसके पूर्व सभी पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के पंजीयन अभिलेखों का आधार कार्ड में दर्ज जानकारी से मिलान कर आवश्यक संशोधन एवं अद्यतन करने का अभियान चलाया जा रहा है।
इस कार्य को 30 जून 2026 तक पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं। सहायक श्रमायुक्त ने जानकारी देते हुए बताया कि अभियान के तहत जिले के सभी पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को अपने मूल आधार कार्ड के साथ निकटतम कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) में उपस्थित होना होगा। वहां सीएससी संचालक (वीएलई ऑपरेटर) द्वारा श्रमिक की पहचान का सत्यापन कर पोर्टल के ‘रजिस्ट्रेशन अपडेशन मॉड्यूल’ के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। सत्यापन के बाद श्रमिकों की जानकारी आधार कार्ड में उपलब्ध प्रमाणित विवरण के अनुरूप अद्यतन की जाएगी।
इस प्रक्रिया के अंतर्गत श्रमिकों के हिंदी एवं अंग्रेजी में नाम, जन्म तिथि, लिंग (जेंडर) तथा मोबाइल नंबर जैसे महत्वपूर्ण विवरणों का संशोधन किया जाएगा। इससे श्रमिकों का डाटाबेस अधिक सटीक और अद्यतन होगा तथा भविष्य में ई-केवाईसी एवं विभिन्न योजनाओं के लाभ वितरण में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी।
संशोधन आवेदन के लिए आधार कार्ड की स्पष्ट प्रति, श्रमिक का सहमति पत्र (कंसेंट लेटर), ई-साइन तथा मोबाइल ओटीपी प्रमाणीकरण अनिवार्य रखा गया है। लाभार्थी की वास्तविक पहचान सुनिश्चित करने के लिए आवेदन प्रक्रिया के दौरान श्रमिक की लाइव फोटो भी कैप्चर की जाएगी। आवेदन सफलतापूर्वक जमा होने के बाद एक विशिष्ट आवेदन क्रमांक (एप्लीकेशन नंबर) जारी किया जाएगा, जिसके माध्यम से आवेदन की स्थिति का आसानी से पता लगाया जा सकेगा।
श्रम विभाग ने सभी पंजीकृत निर्माण श्रमिकों से निर्धारित समयावधि के भीतर अपने रिकॉर्ड का सत्यापन एवं संशोधन कराने की अपील की है। अधिक जानकारी एवं सहायता के लिए श्रमिक सहायक श्रम आयुक्त कार्यालय रायगढ़, जनपद पंचायतों में संचालित श्रम संसाधन केंद्र, नजदीकी चॉइस सेंटर अथवा लोक सेवा केंद्रों से संपर्क कर सकते है।



