Home Blog सड़क निर्माण के लिए बिना अनुमति हो रहा था मिट्टी-मुरूम का उत्खनन

सड़क निर्माण के लिए बिना अनुमति हो रहा था मिट्टी-मुरूम का उत्खनन

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मुरूम के अवैध उत्खन्न पर खनिज विभाग की कार्रवाई
एसआरसी कंपनी के खिलाफ प्रकरण दर्ज, चैन माउंटेन मशीन जब्त

रायगढ़, कलेक्टर के निर्देशानुसार जिले में खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण के विरुद्ध खनिज विभाग द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में 19 जून को ग्राम पंचायत रोड़ोपाली, तहसील तमनार में मिट्टी एवं मुरूम के अवैध उत्खनन की शिकायत प्राप्त होने पर खनिज विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की।
जांच के दौरान पाया गया कि सड़क निर्माण कार्य में उपयोग के लिए बिना वैध अनुमति के मिट्टी एवं मुरूम का उत्खनन किया जा रहा था। शिकायत सही पाए जाने पर खनिज अमले ने तत्काल कार्रवाई करते हुए अवैध उत्खनन एवं परिवहन में संलिप्त एसआरसी कंपनी की एक चैन माउंटेन मशीन मॉडल नंबर जेडएएक्सआईएस-220 एलसी.5 जी को मौके पर ही जब्त कर सील कर दिया।
खनिज विभाग द्वारा जब्ती की कार्रवाई के बाद पंचनामा तैयार किया गया तथा कंपनी के विरुद्ध छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 2015 के नियम-71 एवं खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 21(1) एवं 21(4) के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। प्रारंभिक जांच में यह भी सामने आया कि संबंधित कंपनी ने मिट्टी एवं मुरूम के परिवहन के लिए कलेक्टर खनि शाखा में कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं किया था और न ही खनिज परिवहन के लिए आवश्यक वैधानिक अनुमति प्राप्त की थी। विभाग ने इसे खनिज नियमों का गंभीर उल्लंघन मानते हुए आगे की वैधानिक कार्रवाई प्रारंभ कर दी है।

ठेकेदारों को चेतावनी, अवैध खनन पर जारी रहेगी सख्त कार्रवाई

खनिज विभाग ने जिले में निर्माण कार्य कर रहे सभी ठेकेदारों एवं एजेंसियों से अपील की है कि वे किसी भी प्रकार के खनिज के उत्खनन एवं परिवहन से पूर्व खनिज विभाग अथवा कलेक्टर खनि शाखा से आवश्यक अनुमति अवश्य प्राप्त करें। विभाग ने स्पष्ट किया है कि केवल वैध अभिवहन पास एवं रॉयल्टी पर्ची के माध्यम से ही खनिज परिवहन किया जाना चाहिए। इस कार्रवाई में खनि निरीक्षक श्री अनुराग बड़ा सहित जिला रायगढ़ का खनिज अमला शामिल रहा। विभागीय अधिकारियों ने कहा है कि जिले में अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण के विरुद्ध अभियान लगातार जारी रहेगा और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।

Ro.No - 13848/159

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