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E-Way Bill: वाणिज्यिक कर विभाग ने जारी किया बयान, बताया…ई-वे बिल में छूट समाप्त करने से ये होगा फायदा

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E-Way Bill: Commercial Tax Department issued a statement, said…this will be the benefit of ending the exemption in E-Way Bill

रायपुर। वाणिज्यिक कर (जीएसटी) विभाग द्वारा कर अपवंचन पर निगरानी तंत्र को मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुये राज्य में ई-वे बिल के प्रावधानों में दी गई छूट को समाप्त कर दिया गया है। इसके लिए सरकार ने 24 मई को ही अधिसूचना जारी कर दी है। राज्य में व्यवसायियों के लिए अब 50 हज़ार रूपए से अधिक के गुड्स का परिवहन करने पर ई-वे बिल जेनरेट करना आवश्यक होगा। अभी तक राज्य में एक जिले के भीतर माल के परिवहन करने पर ई-वे बिल जारी करना आवश्यक नहीं था, साथ ही 15 वस्तुओं को छोड़ कर राज्य के भीतर किसी भी वस्तु के परिवहन पर ई-वे बिल कि आवश्यकता नहीं थी।

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छूट समाप्‍त करने का यह होगा फायदा

ई-वे बिल जारी करने में दिये गए छूट का सबसे अधिक दुरुपयोग सर्क्युलर ट्रेडिंग करने वाले और बोगस बिल जारी करने वालों ने किया है, इसलिए इस छूट को समाप्त किए जाने का सबसे अधिक लाभ उन व्यवसायियों को होगा जो ईमानदारी से अपना कर जमा करते हैं परंतु सर्क्युलर ट्रेडिंग या बोगस बिल जारी करने वालों के कारण उन्हें आइ.टी.सी. का लाभ नहीं मिल पाता है। ई-वे बिल के प्रावधान लागू होने से सर्क्युलर ट्रेडिंग और बोगस बिलिंग रोकने में विभाग को मदद मिलेगी। ई-वे बिल के प्रावधानों में दी गई छूट को समाप्त किए जाने से राज्य में कर अनुपालन के वातावरण में सकारात्मक प्रभाव होगा। इससे बोगस बिल जारी करने, कच्चा बिल जारी करके कर अपवंचन करने की प्रवृत्तियों पर अंकुश लगेगा।

ई वे बिल के प्रावधान 6 साल पहले हुए थे लागू

जानकारी के मुताबिक, साल 2018 में कांग्रेस सरकार के दौरान ई वे बिल (E-Way Bill) के प्रावधानों से छूट इसलिए दी गई थी,
उस वक्त सरकार का तर्क था कि, ये प्रावधान नए हैं और व्यापारियों और ट्रांसपोर्टर्स को इन प्रावधानों से परिचित होने के लिए समय देना चाहिए।
देशभर में ई वे बिल (E-Way Bill) के प्रावधान लागू हुए अब 6 साल हो गया है और सभी इससे अच्छी तरह परिचित भी हो चुके हैं।
अब देश के एक दो राज्यों को छोड़कर देश के ज्यादातर राज्यों में माल के परिवहन पर ई वे बिल (E-Way Bill) अनिवार्य है।
केंद्रीय कर विभाग ने भी ई वे बिल से छूट को खत्म करने पर सहमति दी है।

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