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घरेलू सिलेंडर के व्यवसायिक उपयोग पर दो प्रतिष्ठानों पर कलेक्टर गोयल ने लगाया 35 हजार का जुर्माना

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Collector Goyal imposed a fine of Rs 35,000 on two establishments for commercial use of domestic cylinders

रायगढ़, 1 अक्टूबर 2024/ घरेलू सिलेंडर का व्यवसायिक उपयोग करते पाए जाने पर दो मामलों मे कलेक्टर श्री कार्तिकेया गोयल ने कुल 35 हजार का जुर्माना लगाया है। कलेक्टर श्री गोयल ने खाद्य विभाग के अधिकारियों को घरेलू सिलेण्डर के व्यवसायिक दुरूपयोग पर लगातार जांच व कार्यवाही करने के निर्देश दिए है।
रायगढ़ के रामनिवास टॉकीज परिसर में स्थित हरिराम मिष्ठान्न भंडार की जांच खाद्य विभाग के संयुक्त दल द्वारा जांच किया गया। जिसमें यहां घरेलू उपयोग वाला लाल सिलेण्डर (भर्ती 14.2 किलो ग्राम)का उपयोग होटल के चूल्हे में करना पाया गया। इस संबंध में होटल संचालक को नोटिस दिया गया। प्रकरण में संलग्न प्रतिवेदन एवं दस्तावेजों के आधार पर होटल संचालक श्री अमित शर्मा द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक दुरूपयोग किया जाना स्वीकार किया गया। इस मामले में द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन)आदेश 2000 के कंडिका-3 (ग)एवं कंडिका-7.1 (ग)का स्पष्ट उल्लंघन के तहत जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 (1 के अंतर्गत) श्री अमित शर्मा-हरिराम मिष्ठान भंडार पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाते हुए घरेलू गैस सिलेण्डर को राजसात किया गया।
इसी प्रकार रायगढ़ तहसील के जोरापाली में स्थित एन.एच.-49 ढाबा के खाद्य विभाग द्वारा औचक निरीक्षण किए जाने पर वहां 3 नग भरा हुआ घरेलू उपयोग वाला लाल सिलेण्डर पाया गया। जिसमें से एक नग भरा सिलेण्डर खाना बनाने वाली भट्ठी में लगा हुआ था। जबकि 4 नग घरेलू सिलेण्डर मौके पर पाया गया। इस मामले में ढाबा संचालक अभय सिंह को नोटिस जारी किया गया। प्रकरण में संलग्न प्रतिवेदन एवं दस्तावेजों के आधार पर एन.एच-49 ढाबा में मिले एक उपयोगरत सहित 3 नग भरे और 4 नग खाली सिलेण्डर के संबंध में कोई वैध दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराये जाने पर द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन)आदेश 2000 के कंडिका-3 (ग)एवं कंडिका-7.1 (ग)का स्पष्ट उल्लंघन के तहत जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 (1 के अंतर्गत) श्री अभय सिंह-संचालक एन.एच.-49 ढाबा पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाते हुए सभी घरेलू गैस सिलेण्डर को राजसात किया गया।

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