This IPS, who gave statement of betting on Mahendra Singh Dhoni, was sentenced to 15 days imprisonment… Know the whole matter
महेंद्र सिंह धोनी के सट्टेबाजी में शामिल रहने का बयान देने वाले आईपीएस अधिकारी को 15 दिन की सजा सुनाई गई है। यह सजा आज शुक्रवार को मद्रास हाई कोर्ट ने सुनाई है। आईपीएस अधिकारी संपत कुमार ने 2014 के दौरान पुलिस महानिरीक्षक रहने के दौरान क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी के खिलाफ इंडियन प्रीमियर लीग और सट्टेबाजी में शामिल रहने का बयान दिया था। जिसके खिलाफ अदालत में महेंद्र सिंह धोनी ने याचिका लगाई थी।
वहीं संपत कुमार को सजा के खिलाफ अपील करने के लिए न्यायमूर्ति एस एस सुंदर और न्यायमूर्ति सुंदर मोहन की बेंच ने 30 दिनों के लिए निलंबित कर दिया है.
धोनी ने हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पर कथित रूप से अपमानजक टिप्पणी होने पर अवमानना मामले (कंटेप्ट ऑफ कोर्ट केस) का केस IPS अधिकारी जी संपत कुमार के खिलाफ खिलाफ दायर किया था.
मामला इंडियन प्रीमियर लीग में फिक्सिंग और स्पॉट फिक्सिंग का है। वर्ष 2014 में आईजी रहे आईपीएस अधिकारी संपत कुमार ने आईपीएल में मैच फिक्सिंग व स्पॉट फिक्सिंग के अलावा सट्टेबाजी में शामिल रहने का आरोप क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी पर लगाया था। अपनी इमेज खराब करने एवं मानहानि करने के लिए महेंद्र सिंह धोनी ने अदालत में आईपीएस के खिलाफ मुकदमा दायर किया और अदालत से हर्जाने के तौर पर 100 करोड़ रुपए भुगतान करने के आदेश देने की अदालत से गुजारिश की। मुकदमे के दौरान भी आईपीएस संपत कुमार धोनी के खिलाफ बयान बाजी करते रहें। संपत कुमार की बयान बाजी रुकवाने के लिए महेंद्र सिंह धोनी ने अदालत से गुजारिश की थी। मद्रास हाईकोर्ट ने जिस पर 18 मार्च 2014 को अंतरिम आदेश पारित कर संपत कुमार पर धोनी के खिलाफ बयान देने से रोक लगा दी थी।
हाईकोर्ट के आदेश के बाद आईपीएस संपत कुमार सुप्रीम कोर्ट गए थे और हलफनामा दायर किया था। जिसमें न्यायपालिका और मामले में शामिल राज्य के वरिष्ठ वकीलों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की गई थी। महेंद्र सिंह धोनी ने अपनी अवमानना याचिका में आईपीएस संपत कुमार के द्वारा दिए गए बयानों को भी शामिल किया। मद्रास हाईकोर्ट में न्यायमूर्ति एसएस सुंदर और न्यायमूर्ति सुंदर मोहन की बेंच ने आईपीएस संपत कुमार को अवमानना मामले में दोषी पाते हुए 15 दिनों कैद की सजा सुनाई है। साथ ही उन्हें अपील करने का मौका देते हुए 30 दिनों के लिए उनकी सजा को निलंबित कर दिया है।
आईपीएल मैच फिक्सिंंग से जुड़ा हुआ है. महेंद्र सिंंह धोनी ने कथित तौर पर दुर्भावनापूर्ण बयानों पर हाईकोर्ट में मानहानि का मुकदमा दायर किया, जिसमें दावा किया गया था कि वह 2013 में इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) मैचों की सट्टेबाजी और मैच फिक्सिंग में शामिल थे.