Missing girl found, accused who kidnapped the minor on the pretext of marriage sent to jail under POCSO Act
रायगढ़ – लैलूंगा पुलिस ने शादी का झांसा देकर नाबालिग लड़की को भगाने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। आरोपी के कब्जे से बालिका को दस्तयाब कर परिजनों के सुपुर्द किया गया। आरोपित के कृत्य पर दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट में रिमांड पर पेश कर जेल भेज दिया गया है ।
बालिका की मां ने 7 जून 2025 को थाना लैलूंगा में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 5 और 6 जून की दरम्यानी रात उसकी नाबालिग बेटी बिना किसी को बताए घर से कहीं चली गई है। परिजनों ने रिश्तेदारों और आसपास के इलाकों में तलाश किया, लेकिन कोई सुराग नहीं मिलने पर अज्ञात आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 156/2025 धारा 137(2) भारतीय न्याय संहिता के तहत मामला दर्ज कर जांच में लिया गया।
जांच के दौरान पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि नाबालिग लड़की को संदेही अनुज एक्का के साथ देखा गया है। सूचना पर तत्काल पुलिस टीम ने संदेही के घर दबिश दी, जहां नाबालिग बालिका को बरामद किया गया। महिला उप निरीक्षक मानकुंवर सिदार द्वारा पीड़िता से पूछताछ की गई, जिसमें उसने बताया कि संदेही अनुज एक्का ने उसे शादी का झांसा देकर भगाया और शारीरिक संबंध बनाना बताई । पुलिस ने साक्ष्य अनुरूप प्रकरण में धारा 69 BNS 4,6 Pocso Act विस्तारित कर आरोपी अनुज एक्का को 2 जुलाई 2025 को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया। थाना लैलूंगा पुलिस मामले की विस्तृत जांच कर रही है। मामले की जांच में थाना प्रभारी लैलूंगा निरीक्षक रोहित बंजारे, सहायक उपनिरीक्षक हेमंत कश्यप, राजेश दर्शन, आरक्षक सुमित उरांव, मन्नु खडिया, इलियास केरकेट्टा व अन्य स्टाफ की महत्वपूर्ण भूमिका रही।



