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कृषि उन्नति योजना के क्रियान्वयन हेतु दिशा-निर्देश जारी

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Guidelines issued for implementation of Krishi Unnati Yojana

फसल विविधिकरण के प्रोत्साहन पर दिया गया जोर

Ro.No - 13672/156

उत्तर बस्तर कांकेर 10 जुलाई 2025/ राज्य सरकार ने प्रदेश की किसानों के लिए कृषि उन्नति योजना के क्रियान्वयन हेतु दिशा-निर्देश जारी किये हैं। नवीन दिशा-निर्देशों के आधार पर योजना का क्रियान्वयन खरीफ-2025 में किया जायेगा। उप संचालक कृषि ने बताया कि राज्य का अधिकांश क्षेत्र वर्षा आधारित होने से मौसमी प्रतिकूलता एवं कृषि आदान लागत में वृद्धि होने के कारण कृषि आय में अनिश्चितता बनी रहती है, फलस्वरूप कृषक फसल उत्पादन के लिए आवश्यक आदान जैसे उन्नत बीज, उर्वरक, कीटनाशक, यांत्रिकरण एवं नवीन कृषि तकनीकी में पर्याप्त निवेश नहीं कर पाते हैं। राज्य सरकार द्वारा कृषि में पर्याप्त निवेश एवं काश्त लागत राहत देने के लिये ‘‘कृषक उन्नति योजना’’ प्रारंभ की गई है। फसल विविधिकरण को प्रोत्साहन देने, दलहन तिलहन फसलों के क्षेत्र विस्तार तथा इनके उत्पादन में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य के साथ योजनांतर्गत चिन्हित अन्य फसलों पर आदान सहायता राशि दिए जाने का निर्णय लिया गया है।

कृषि विभाग के उप संचालक ने जानकारी देते हुए बताया कि कृषक उन्नति योजना का लाभ केवल उन्हीं कृषकों को मिलेगा जिन्होंने एकीकृत किसान पोर्टल में पंजीयन कराया हो। जिनके द्वारा खरीफ मौसम में लिए सहकारी केन्द्रीय बैंक से संबंध प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों (लैम्पस सहित) अथवा छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड को धान अथवा धान बीज का विक्रय किया गया हो। विगत खरीफ मौसम में एकीकृत किसान पोर्टल में पंजीकृत ऐेसे कृषक जिन्होंने धान फसल लगाई हो तथा प्रदेश की सहकारी समितियों में समर्थन मूल्य पर धान विक्रय किया हो तथा वर्तमान में धान के स्थान पर अन्य खरीफ फसल लेने हेतु पंजीयन कराया हो। जिनके द्वारा खरीफ मौसम में दलहन, तिलहन, मक्का लघु धान्य फसल (कोदो, कुटकी एवं रागी) एवं कपास फसल हेतु पंजीयन कराया गया हो।
उन्होंने बताया कि खरीफ 2025 में प्रदेश के किसानों से उपार्जित धान की मात्रा पर, धान (कॉमन) पर 731 रूपए प्रति क्विंटल की दर से अधिकतम 15351 रूपए प्रति एकड़ तथा धान (ग्रेड-ए) पर 711 रूपए प्रति क्विंटल की दर से अधिकतम 14931 रूपए प्रति एकड़ की दर से आदान सहायता राशि प्रदान की जाएगी। विगत खरीफ में एकीकृत किसान पोर्टल में पंजीकृत ऐसे कृषक जिन्होंने धान फसल लगायी हो तथा प्रदेश की सहकारी समितियों में समर्थन मूल्य पर धान विक्रय किया हो, उन्हें धान के स्थान पर अन्य खरीफ फसल हेतु एकीकृत किसान पोर्टल में पंजीयन तथा गिरदावरी में रकबे की पुष्टि उपरांत, मान्य रकबे पर 11000 रूपए प्रति एकड़ की दर से आदान सहायता राशि प्रदान किया जाएगा। खरीफ में दलहन, तिलहन, मक्का लघु धान्य फसल (कोदो, कुटकी एवं रागी) एवं कपास लेने वाले कृषकों को एकीकृत किसान पोर्टल पर पंजीयन तथा गिरदावरी में रकबे की पुष्टि उपरांत मान्य रकबे पर 10000 रूपए प्रति एकड़ की दर से आदान सहायता राशि प्रदाय की जाएगी।

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