Applications invited till 15 September to get loan for setting up self-employment
उत्तर बस्तर कांकेर, 03 सितम्बर 2025/ जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति कांकेर द्वारा जिले में निवासरत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के बेरोजगार युवक-युवतियों से स्वयं का रोजगार स्थापित करने के लिए ऋण सहायता हेतु 15 सितम्बर तक आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। बैंक प्रवर्तित योजनांतर्गत अनुसूचित जाति वर्ग के लिए अंत्योदय स्वरोजगार योजना और अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आदिवासी स्वरोजगार योजना के तहत् ऋण प्रदाय किया जाएगा।
जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति के कार्यपालन अधिकारी ने बताया कि ऋण प्राप्त करने हेतु आवेदक को संबंधित जाति वर्ग तथा जिले का मूल निवासी होना चाहिए। आवेदक की पारिवारिक वार्षिक आय शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्र में 01 लाख 50 हजार रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। राजस्व अधिकारी द्वारा प्रमाण-पत्र जारी नहीं होने पर सरपंच एवं पटवारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र मान्य होगा। आवेदक की उम्र 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इच्छुक आवेदक को जन्मतिथि दर्शित पांचवी, आठवीं व दसवीं की अंकसूची, आधार कार्ड, पेन कार्ड, राशन कार्ड एवं मतदाता परिचय पत्र, 02 पासपोर्ट साईज की फोटो, बैंक पासबुक की छायाप्रति के साथ 10 रूपए के स्टाम्प पर किसी भी बैंक या वित्तीय संस्था से ऋण अनुदान का लाभ नहीं लेने का शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। उपरोक्त पात्रता एवं शर्तें रखने वाले आवेदक जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति कांकेर, कलेक्ट्रेट कम्पोजिट भवन के प्रथम तल, कक्ष क्रमांक 06 में कार्यालयीन समय में आवेदन पत्र जमा कर सकते हैं।



