Home Blog कलेक्ट्रेट परिसर एवं आसपास के परिधि में 60 दिनों के लिए धारा-163...

कलेक्ट्रेट परिसर एवं आसपास के परिधि में 60 दिनों के लिए धारा-163 लागू

0

Section 163 has been implemented in the Collectorate premises and surrounding areas for 60 days.

धरना, प्रदर्शन, सभा, रैली, जुलूस, नारेबाजी इत्यादि पूर्णतः प्रतिबंधित

Ro.No - 13672/156

उतर बस्तर कांकेर 03 अक्टूबर 2025/ कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री नीलेशकुमार महादेव क्षीरसागर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के धारा 163 (1) (2) के अंतर्गत कलेक्ट्रेट परिसर तथा परिसर के आसपास 200 मीटर की परिधि में लोक शांति एवं सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 01 अक्टूबर से 30 नवम्बर 2025 तक कुल 60 दिवस की अवधि के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। इस अवधि के दौरान कलेक्टर परिसर एवं परिसर की आसपास के 200 मीटर के दूरी को धरना, प्रदर्शन, सभा, रैली, जुलूस, नारेबाजी इत्यादि के लिए पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here