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सॉ मिल का संचालन किया जा रहा था बिना वैध उत्तराधिकारी के

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The saw mill was being operated without a legal heir

वन विभाग ने कोंडागांव की दो सॉ मिलों को किया सील

Ro.No - 13672/156

रायपुर / कोंडागांव वनमंडल में संचालित दो सॉ मिलों पर वन विभाग ने महत्वपूर्ण कार्रवाई करते हुए उन्हें सील कर दिया है। यह कार्रवाई वनमंडलाधिकारी कोंडागांव के निर्देश पर संयुक्त वनमंडलाधिकारी के मार्गदर्शन में की गई।

उल्लेखनीय है कि राज्य स्तरीय उड़नदस्ता दल को प्राप्त शिकायतों में बताया गया था कि जोगेन्द्र सॉ मिल और शारदा विजय सॉ मिल, दोनों का संचालन बिना वैध उत्तराधिकारी के किया जा रहा था। शिकायत की पुष्टि होने पर उड़नदस्ता दल की उपस्थिति में दोनों सॉ मिलों में जांच की गई।

जांच के उपरांत, छत्तीसगढ़ काष्ठ चिरान (विनियमन) अधिनियम, 1984 की धारा 8, 9 और 10 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई करते हुए दोनों सॉ मिलों को आगामी आदेश तक सील कर दिया गया है।

वन विभाग ने स्पष्ट किया है कि अवैध संचालन और नियमों के उल्लंघन पर आगे भी इसी प्रकार की सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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