The accused who lured and abducted a minor was arrested.
रायगढ़ । पुसौर थाना क्षेत्र में नाबालिग बालिका के गुम होने की सूचना पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार कर पॉक्सो एक्ट के तहत रिमांड पर भेज दिया। घटना के अनुसार 24 नवंबर को बालिका के पिता ने थाना पुसौर में रिपोर्ट दर्ज कराई कि 23 नवंबर की रात उसकी नाबालिग बेटी बिना बताए घर से लापता हो गई है। परिजनों द्वारा आसपास तलाश करने पर भी उसका कोई पता नहीं चला, जिस पर पुलिस ने अज्ञात आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 315/2025 धारा 137(2) BNS के तहत अपराध कायम कर जांच शुरू की।
थाना प्रभारी पुसौर निरीक्षक रामकिंकर यादव ने परिजनों से पूछताछ की तो संदेह हरीशंकर पाव पर गया, जो घटना के बाद से घर पर नहीं था। पुलिस ने मुखबिर तंत्र सक्रिय कर उसकी लोकेशन का पता लगाया, जिस पर जानकारी मिली कि संदेही जूटमिल क्षेत्र में देखा गया है। पुलिस टीम ने तत्काल मौके पर दबिश देकर संदेही को पकड़ा और उसके कब्जे से नाबालिग बालिका को सुरक्षित बरामद किया। पुलिस ने बालिका का बयान, दस्तयाबी एवं मेडिकल परीक्षण की प्रक्रियाएं पूरी कीं। आरोपी युवक द्वारा बालिका को विवाह करूंगा कहकर जबरन शारीरिक संबंध बनाया । पीडिता के कथनानुसार प्रकरण में धारा 64(2), 87, बीएनएस एवं 4 पॉक्सो एक्ट विस्तारित किया गया है।
गंभीर अपराध को देखते हुए आरोपी हरीशंकर पाव उर्फ बबलू (आयु 22 वर्ष), पिता सीताराम पाव, निवासी नवापाली थाना पुसौर को आज गिरफ्तार कर पॉक्सो एक्ट सहित संबंधित धाराओं में न्यायालय प्रस्तुत किया गया, जहां से उसे रिमांड पर भेज दिया गया है। संवेदनशील अपराध की विवेचना कार्यवाही में थाना प्रभारी पुसौर निरीक्षक रामकिंकर यादव, सहायक उप निरीक्षक मनमोहन बैरागी, सरस्वती महापात्रे (महिला थाना), प्रधान आरक्षक कृष्ण कुमार गुप्ता, आरक्षक कीर्तन यादव की अहम भूमिका रही है ।



