Failure to attend on time will result in unpaid leave.
आधार सक्षम बॉयोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली अनिवार्य, 10 दिसंबर से सख्ती से होगा पालन
रायगढ़ / जिला कार्यालय संयुक्त भवन, रायगढ़ में संचालित समस्त कार्यालयों एवं विभागों में पदस्थ अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए आधार सक्षम बॉयोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली के माध्यम से उपस्थिति दर्ज करना अनिवार्य कर दिया गया है। यह व्यवस्था 10 दिसंबर 2025 से प्रभावशील होगी।
कलेक्टर श्री मयंक चतुर्वेदी ने निर्देश जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि सभी अधिकारी एवं कर्मचारी निर्धारित कार्यालयीन समय में अनिवार्य रूप से उपस्थिति दर्ज कराएंगे, साथ ही कार्यालयीन समय पश्चात वापसी के समय भी बॉयोमेट्रिक प्रणाली के माध्यम से अपनी उपस्थिति अंकित करना आवश्यक होगा। यदि किसी अधिकारी अथवा कर्मचारी द्वारा उपस्थिति दर्ज नहीं की जाती है तो उस दिन की उपस्थिति अनुपस्थित मानी जाएगी एवं नियमानुसार अवैतनिक अवकाश स्वीकृत किए जाने की कार्रवाई की जाएगी।
अपर कलेक्टर एवं नोडल अधिकारी श्री अपूर्व प्रियेश टोप्पो ने बताया कि प्रातः 10ः15 बजे तक उपस्थिति दर्ज होना अनिवार्य रहेगा। निर्धारित समय का पालन नहीं करने पर संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने समस्त विभागों एवं कार्यालय प्रमुखों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने अधीनस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों को उक्त निर्देशों से अवगत कराएं तथा आदेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें।



