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 एसएसपी शशि मोहन सिंह का स्पष्ट संदेश— नाबालिगों के विरुद्ध अपराधों में त्वरित व कठोर कार्यवाही की जावेगी

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SSP Shashi Mohan Singh’s clear message: Swift and strict action will be taken in crimes against minors.

पुसौर में नाबालिग से छेड़छाड़ करने वाला आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने भेजा रिमांड पर

Ro.No - 13672/156

➡️ आरोपी करीब एक माह से गिरफ्तारी के भय से फरार होकर छिपा हुआ था

➡️ भारतीय न्याय संहिता एवं पॉक्सो एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध

रायगढ़,  । वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री शशि मोहन सिंह के दिशा-निर्देशन में जिले में महिला एवं नाबालिगों के विरुद्ध घटित अपराधों पर गंभीरता से त्वरित कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में थाना पुसौर पुलिस द्वारा नाबालिग बालिका से छेड़छाड़ करने वाले फरार आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की गई है। आरोपी पिछले करीब एक माह से लुक छिप रहा था ।

पीड़िता द्वारा दिनांक 28.12.2025 को थाना पुसौर में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि वह अपने घर से सहेली के साथ स्कूटी से स्कूल आना-जाना करती थी। स्कूल जाने के दौरान मनोज खड़िया नामक युवक उसका पीछा कर अश्लील इशारे करता था, जिसे वह अनदेखा करती रही।

दिनांक 27.12.2025 को जब पीड़िता अपनी सहेली के साथ बाजार जा रही थी, तभी आरोपी मनोज खड़िया उनके पास आकर मोबाइल नंबर मांगने लगा। बालिका द्वारा मना करने पर आरोपी ने उसका बायां हाथ पकड़कर छेड़छाड़ की। बालिका के विरोध करने पर आरोपी मौके से फरार हो गया।

पीड़िता की रिपोर्ट पर थाना पुसौर में अपराध क्रमांक 351/2025 धारा 75(2), 78(1), (1) भारतीय न्याय संहिता एवं 12 पॉक्सो एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी की पतासाजी प्रारंभ की गई। आरोपी घटना के बाद से लगातार फरार था। उसकी गिरफ्तारी के लिए थाना प्रभारी पुसौर श्री रामकिंकर यादव द्वारा मुखबिर तंत्र सक्रिय किया गया था।

आज आरोपी के गांव में मौजूद होने की सूचना मिलने पर पुलिस टीम द्वारा त्वरित दबिश देकर आरोपी को हिरासत में लिया गया। आरोपी मनोज कुमार खड़िया पिता स्वर्गीय उत्तम खड़िया, उम्र 20 वर्ष, निवासी पुसौर को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।

एसएसपी का संदेश:
शशि मोहन सिंह —
“नाबालिगों के विरुद्ध अपराधों में कड़ी एवं त्वरित सजा का प्रावधान है। ऐसे मामलों में पूर्ण संवेदनशीलता के साथ शीघ्र कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया है कि महिला एवं नाबालिगों से संबंधित अपराधों में आरोपियों की त्वरित गिरफ्तारी कर समयसीमा में चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया जाए।”

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