Instructions to the employees who have been absent for a long time to report for duty
उत्तर बस्तर कांकेर, 14 फरवरी 2025/ उप स्वास्थ्य केन्द्र सोनपाल में पदस्थ ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक कु. निर्मला कोरेटी, उप स्वास्थ्य केन्द्र लामकन्हार में पदस्थ ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक नेम सिंह दनात, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र दुर्गूकोंदल के वार्ड ब्वाय राजेन्द्र कोड़ोपी, सिविल अस्पताल पखांजूर के भृत्य संदीप मानिकपुरी और वार्ड आया श्रीमती इन्दु रायस्त विगत कई महीनों से अपने कर्तव्य से बिना किसी सूचना के लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित हैं। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. शांडिया ने बताया कि उक्त कर्मचारियों को बार-बार कार्य पर उपस्थित होने हेतु सूचना पत्र जारी करने के पश्चात भी अपने कर्तव्य पर उपस्थित नहीं हो रहे हैं, जो छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के तहत कदाचार की श्रेणी में आता है। उनका यह कृत्य सेवा से बर्खास्त करने योग्य है।
छत्तीसगढ़ सिविल सेवा अवकाश नियम 2021 के नियम 11 एवं मूलभूत नियम 18 के अनुसार तीन वर्ष से अधिक निरंतर अवधि को त्याग पत्र दिया हुआ समझा जाएगा। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा अंतिम सूचना पत्र जारी करते हुए उक्त कर्मचारियों को कर्तव्य पर उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया गया है। पत्र में उल्लेख किया गया है किसूचना प्रकाशन के 10 दिवस के भीतर कर्तव्य पर उपस्थित नहीं होने पर संबंधितों को शासकीय सेवा से बर्खास्त करने हेतु कार्यवाही विभाग द्वारा की जाएगी, जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी संबंधित कर्मचारी की होगी।



