Child labour crime, team formed for action
उत्तर बस्तर कांकेर 24 फरवरी 2025/राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग द्वारा बाल एवं किषोर श्रम के उन्नमुलन की दिषा में बचाव अभियान कार्यक्रम अनुसंधान और तथ्य-खोज अध्ययन आदि जैसी विभिन्न गतिविधियों का संचालन कर रहा है। इन्हीं प्रयासों को आगे बढ़ाते हुये 31 मार्च 2025 तक बाल श्रम (प्रतिशेध व विनियमन) अधिनियम 1986 बालक एवं कुमार श्रम (प्रतिशेध व विनियमन) अधिनियम 1986 यथा संषोधित 2016 के भाग-2, धारा-2 उल्लेखित अनुसूची अनुसार घरेलु श्रमिकों अथवा नौकरषाह के रूप में बच्चों का नियोजित तथा कारखाना, होटल एवं ढाबा, रेस्टोरेंट,घरेलू कामगार, ईंट भट्टा एवं खपरेल, ऑटो मोबाईल वर्कषाप एवं गैरेज आदि में बच्चों के नियोजन का प्रतिबंधित करने कलेक्टर श्री निलेष कुमार महादेव क्षीरसागर द्वारा बाल श्रम उन्मूलन का आयोजन हेतु जिला स्तरीय दल गठित कर जिले के विभिन्न संस्थानों में बाल व किषोर श्रमिक निरिक्षण, परिक्षण किया जा रहा है। जिला स्तरीय गठित टीम में श्रम निरीक्षक, जिला बाल संरक्षण अधिकारी, उप निरीक्षक जिला बाल अपराध शाखा, पुलिस विभाग, ए.पी.सी. जिला षिक्षा अधिकारी एवं प्रभारी चाईल्ड लाईन कांकेर इत्यादि सम्मिलित है। बाल श्रम पाए जाने पर नियोजकों को 06 माह से 03 वर्ष तक कारावास या 20 हजार से 50 हजार रूपये जुर्माना का प्रावधान है, धारा 12 के तहत् धारा 3 ए एवं धारा 14 का सारांष सूचना प्रदर्षित नहीं किये जाने पर न्यायालय में वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।




