उत्तर बस्तर कांकेर, 15 सितम्बर 2025/ कलेक्टर श्री निलेशकुमार महादेव क्षीरसागर ने राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड 6-4 के तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए सर्प काटने से मृत्यु होने के दो प्रकरण में चार-चार लाख रूपए के मान से 08 लाख रूपए की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की है। अंतागढ़ तहसील अंतर्गत ग्राम मण्डागांव की 02 वर्षीय प्रवीण कुमार की सर्प काटने से मृत्यु होने पर उनके माता-पिता हीरालाल और श्रीमती सुगोन्ती बाई को चार लाख रुपये तथा नवागावड़ेगांव की 21 वर्षीय कु. फूलबासन उईके की सर्प काटने से मृत्यु होने के प्रकरण में उनके निकटतम आश्रित मानिकलाल एवं श्रीमती रजुलाबाई को चार लाख रूपए की सहायता राशि कलेक्टर द्वारा स्वीकृत की गई है।



