भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के सामाजिक सुरक्षा को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री श्रम-योगी मानधन योजना संचालित की जा रही है। उक्त योजना के अंतर्गत फेरी लगाने वाले (स्ट्रीट वेंडर्स), कचरा बीनने वाले, हमाल, रिक्शा चालक, घरेलू कामगार, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका, मितानिन, वनोपज संग्रहण में लगे श्रमिक, भूमिहीन श्रमिक, कृषि श्रमिक, मध्यान्ह भोजन रसोइया, चमड़ा उद्योग, हथकरघा उद्योग, मनरेगा, बीड़ी उद्योग सहित अन्य असंगठित क्षेत्र के श्रमिक पात्र हैं।
योजना का लाभ वही श्रमिक ले सकते हैं जिनकी आयु 18 से 40 वर्ष के मध्य हो, मासिक आय ₹15,000 से कम हो तथा जो EPFO, ESIC या NPS (सरकारी) के सदस्य एवं आयकर दाता न हों। योजना के अंतर्गत आयु वर्ग के अनुसार हितग्राही को ₹55 से ₹200 प्रति माह अंशदान जमा करना होगा, जिसके समतुल्य अंशदान भारत सरकार द्वारा प्रदान किया जाएगा।
योजना के अंतर्गत हितग्राही के 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर न्यूनतम ₹3,000 प्रति माह पेंशन देय होगी। हितग्राही की मृत्यु होने की स्थिति में उनके पात्र उत्तराधिकारी को 50 प्रतिशत पारिवारिक पेंशन का प्रावधान है। यदि हितग्राही 60 वर्ष की आयु से पूर्व योजना से बाहर होना चाहता है, तो जमा राशि ब्याज सहित एकमुश्त वापस की जाएगी।
इसी प्रकार एनपीएस ट्रेडर्स योजना के अंतर्गत पात्र व्यापारियों एवं असंगठित क्षेत्र के स्वयंरोजगार श्रमिकों को भी पेंशन सुविधा का लाभ दिया जाता है।
उक्त योजनाओं के अंतर्गत श्रमिकों के नवीन पंजीयन, नवीनीकरण एवं विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं में पात्रता जांच के साथ योजना आवेदन हेतु नगर निगम रायगढ़ में
दिनांक 04 फरवरी 2026 (बुधवार) को अपराह्न 12:00 बजे से पंजीयन शिविर का आयोजन किया गया है।
शिविर में उपस्थित होने वाले इच्छुक श्रमिक अपने साथ आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक खाता विवरण एवं मोबाइल नंबर अनिवार्य रूप से लेकर उपस्थित हों, ताकि पात्रता परीक्षण उपरांत योजना का लाभ प्रदान किया जा सके।
सभी पात्र असंगठित श्रमिकों से अपील है कि वे शिविर में उपस्थित होकर योजनाओं का लाभ अवश्य प्राप्त करें।



