उत्तर बस्तर कांकेर 01 मई 2026/ उच्चतम न्यायालय द्वारा 21, 22 एवं 23 अगस्त 2026 को विशेष लोक अदालत (समाधान समारोह) का आयोजन किया जा रहा है। इस स्पेशल लोक अदालत का उद्देश्य लंबित प्रकरणों का त्वरित, सुलभ एवं आपसी सहमति के आधार पर प्रभावी निराकरण करना है।
विशेष लोक अदालत में निम्न प्रकार के मामलों का सुलह किया जाएगा- बैंक से संबंधित प्रकरण, चेक बाउंस, उपभोक्ता विवाद, सिविल एवं दाण्डिक सुलह योग्य मामले, पारिवारिक विवाद, मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण, श्रम एवं औद्योगिक विवाद, भूमि अधिग्रहण, सेवा (सर्विस) संबंधी मामले, स्थानांतरण याचिकाएँ तथा ऐसे अन्य प्रकरण जो आपसी सहमति से निराकरण योग्य हैं। जिन पक्षकारों के प्रकरण माननीय उच्चतम न्यायालय में लंबित हैं, वे आपसी समझौते के आधार पर इस विशेष लोक अदालत के माध्यम से अपने मामलों का निराकरण करवा सकते हैं। इसके लिए इच्छुक पक्षकार निर्धारित गूगल फॉर्म भरकर अपने प्रकरण को लोक अदालत में सूचीबद्ध करवा सकते हैं।
इस विशेष लोक अदालत की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि पक्षकारों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए वर्चुअल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी सुनवाई की व्यवस्था की गई है। इससे देश के विभिन्न स्थानों पर स्थित पक्षकार बिना व्यक्तिगत उपस्थिति के, अपने अधिवक्ताओं के साथ ऑनलाइन जुड़कर अपने प्रकरण का निराकरण करवा सकेंगे। यह व्यवस्था समय, धन एवं संसाधनों की बचत करते हुए प्रक्रिया को अधिक सरल एवं सुलभ बनाती है।
अतः सभी संबंधित पक्षकारों, अधिवक्ताओं एवं हितधारकों से आग्रह है कि वे इस विशेष लोक अदालत का अधिकतम लाभ उठाते हुए अपने लंबित प्रकरणों का शीघ्र, सरल एवं सौहार्दपूर्ण निराकरण सुनिश्चित करें। इसके अतिरिक्त, यदि किसी पक्षकार का मामला अन्य जिले, उच्च न्यायालय अथवा सिविल न्यायालय में लंबित है तथा पक्षकार अन्यत्र निवासरत हैं, तो वे संबंधित जिले के सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कांकेर (छ.ग.) से संपर्क कर आवश्यक मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं।



