मुंगेली जिला से हरजीत कुमार भास्कर की रिपोर्ट
मुंगेली – बाल विवाह एक सामाजिक बुराई के साथ कानूनी अपराध भी है। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अंतर्गत बाल विवाह करने वाले वर एवं वधु के माता-पिता, सगे संबंधी, बाराती यहां तक कि विवाह कराने वाले पुरोहित पर भी कानूनी कार्यवाही की जा सकती है। बाल संरक्षण अधिकारी ने बताया कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम अधिनियम का उल्लंघन करने पर 02 साल तक के कठोर कारावास या 01 लाख रूपये तक जुर्माना अथवा दोनों से दण्डित किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि बाल विवाह के कारण बच्चों में कुपोषण, शिशु मृत्यु दर एवं मातृ मृत्यु दर के साथ घरेलू हिंसा में भी वृद्धि होती है। बाल विवाह की सूचना परियोजना कार्यालय, जिला बाल संरक्षण इकाई, पुलिस थाना एवं चाईल्डलाइन 1098 या जिला बाल संरक्षण अधिकारी के मोबाईल नंबर 7646968508 में दे सकते है।