नारायणपुर- दिनाक 25/05/2024 को माननीय श्री उत्तरा कुमार कश्यप जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोण्डागांव के आदेश अनुसार एवं सुश्री गायत्री साय सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोण्डागांव श्रीमान हरेंद्र सिंह मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट व अध्यक्ष तालुका विधिक सेवा समिति नारायणपुर के नेतृत्व में विधिक सहायता शिविर आयोजित किया शिविर में रिटेनर अधिवक्ता श्री चंद्र प्रकाश कश्यप के द्वारा उपस्थित महिलाओं को घरेलू हिंसा अधिनियम, बाल विवाह अवरोध अधिनियम दहेज प्रताड़ना निवारण अधिनियम टोनी प्रताड़ना निवारण अधिनियम संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकार समान कार्य समान वेतन मानव अधिकार अधिनियम के संबंध में विधिक जानकारी दिया गया। श्रीमान हरेंद्र नाग के द्वारा महिलाओं के अधिकारों व उनके ऊपर होने वाले अत्याचार के संबंध में जानकारी दिया गया एवं इस सम्बन्ध मे महिलाओं को प्रदत्त मौलिक अधिकारों का संबंध में उनके हितों के संबंध में पर्चा वितरण कर उनके हितों के संबंध में जानकारी प्रदाय की गई ज्ञात हो की विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन विभिन्न स्थानों पर आयोजित किया जाता है एवं आम नागरिकों को उनके विधिक अधिकारों के संबंध में अवगत कराया जाता है