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मिलेगी सजा या अफजाल अंसारी की रहेगी सांसदी , कृष्णानंद राय हत्याकांड में हाईकोर्ट आज सुनाएगा फैसला

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Will Afzal Ansari be punished or will he retain his MP post, High Court will give its verdict today in Krishnanand Rai murder case

गाजीपुर। सपा सांसद अफजाल अंसारी को गैंगस्टर एक्ट में मिली चार साल की सजा से जुड़ी याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट सोमवार को फैसला सुनाएगा। चार जुलाई को हुई सुनवाई में हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। हाई कोर्ट ने यदि एमपी-एमएलए कोर्ट से मिली चार साल की सजा को बरकरार रखा तो अफजाल की सांसद सदस्यता खत्म हो जाएगी।
भाजपा के विधायक रहे कृष्णानंद राय की हत्या से जुड़े गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में एमपी-एमएलए कोर्ट ने 29 अप्रैल 2023 को अफजाल को दोषी करार देते हुए चार वर्ष की सजा सुनाई थी। सुप्रीम कोर्ट से शर्तों के साथ राहत मिलने पर यह मामला हाई कोर्ट में चल रहा है।

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अफजाल अंसारी की ऑडियो क्लिप वायरल

इंटरनेट मीडिया पर अफजाल का एक ऑडियो क्लिप भी प्रसारित हो रहा है। इसमें वह जनपदवासियों से कह रहे हैं कि हाई कोर्ट ने हमारे मुकदमे में फैसला सुनाने के लिए सोमवार की तारीख तय की है। आपसे आग्रह है कि दुआ करिए, ताकि बेहतर फैसला आए। हालांकि, दैनिक जागरण ऐसे किसी ऑडियो-वीडियो क्लिप की सच्चाई की पुष्टि नहीं करता।
हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बाद अंसारी को जेल से रिहा कर दिया गया था, लेकिन उनकी संसद सदस्यता बहाल नहीं हुई. हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सजा पर रोक लगा दी, जिसके चलते उनकी संसद की सदस्यता बहाल हो गई थी और वे लोकसभा चुनाव लड़ने के भी पात्र हो गए थे. साथ ही साथ शीर्ष अदालत ने हाई कोर्ट को निर्देश दिया था कि वह सुनवाई में तेजी लाए.

क्या कहता है जनप्रतिनिधित्व अधिनियम कानून?

वहीं, इस मामले में बीजेपी के दिवंगत विधायक कृष्णानंद राय के बेटे पीयूष राय ने क्रिमिनल रिवीजन और यूपी सरकार ने भी हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की हुई है. दोनों अपीलों में अफजाल अंसारी को मिली चार साल की सजा को बढ़ाकर 10 साल किए जाने की मांग की गई है.

अगर इलाहाबाद हाई कोर्ट ट्रायल कोर्ट के आदेश को बरकरार रखता है, तो सपा सांसद की संसद सदस्यता खत्म हो जाएगी. अंसारी ने गाजीपुर से चुनाव लड़ा है. जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के अनुसार, किसी भी सांसद या विधायक को दो साल या उससे अधिक की सजा होने पर उसकी सदस्य खत्म हो जाती है और उसे अयोग्य घोषित करार दिया जाता है. साथ ही साथ सजा काटने के बाद अगले छह साल तक चुनाव नहीं लड़ सकता है.

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